झारखंड सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया

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रांची:गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखण्ड राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में अगले आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि इस हेतु बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर भी बनाया जा सकता है। साथ हीं कहा गया कि घर में बने होम मेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से अच्छे से धोकर एवं 5 घंटे धूप में सूखाकर व 5 मिनट इस्त्री करने के उपरान्त पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी के पास मास्क या फेस कवर उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में वे गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का प्रयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह-नाक ढकने के लिए प्रयोग किये जाने वाले गमछा आदि का पुनः साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना प्रयोग न किया जाय।

*■ उपायुक्त ने की जिलेवासियों से अपील-*
उपायुक्त श्री मुकेश कुमार ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि बेवजह घरों से बाहर निकल कर भीड़ इक्ठ्ठा न करें। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित रहें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें। जरूरी कामों से घर से बाहर निकलते समय सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क या फेस कवर का प्रयोग करेंगे, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके। वर्तमान समय में घर के बच्चों तथा बूढ़ों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अतः उनको अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने दें तथा उनके सेहत का खास ख्याल रखें। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो आपदा प्रवंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा। साथ ही साथ उपायुक्त ने सभी दुकानदारों से अपील भी किया कि बिना मास्क एवं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के ग्राहकों को समान न दें दुकानदार।

*■ लाॅक डाउन में दी गयी रियायत के क्रम में नियमों का पालन न करने वालें प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाई-*
उपायुक्त श्री मुकेश कुमार ने लॉक डाउन के नियमों में दी गयी ढील को लेकर जिला अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंप, प्रतिष्ठानों व मुख्य बाजार में अवस्थित दुकानों के दुकानदारों को सख्त निदेशित किया है कि कोई भी दुकानदार अपने दुकानों के आगे भीड़ न लगने दें एवं लोगों से आग्रह करें कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर सामानों का क्रय करें। दुकानों के आगे गोल घेरा बनाते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ग्राहकों को सामान दे। इसके अलावा सभी लोग सामाजिक दूरी का समुचित पालन करना सुनिश्चित करें एवं कोई भी व्यक्ति सड़कों के किनारे यत्र-तत्र वाहन पड़ाव न करें। साथ हीं उनके द्वारा निदेशित किया गया कि कोई भी दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी या सब्जी एवं फल विक्रेता बिना मास्क पहने अपने सामग्रियों का क्रय-विक्रय नही करेंगे। मास्क का प्रयोग सभी अवश्य करें एवं जो व्यक्ति बिना मास्क पहने सामान लेने आता है, उसे बिना सामान दिए लौटा दे और कहें कि मास्क पहनकर हीं आएं तभी सामान मिलेगा। इसी प्रकार पेट्रोल पंप संचालक यह सुनिश्चित करें कि पेट्रोल पंपों में मास्क पहनकर आने वाले लोगों को हीं पेट्रोल अथवा डीजल दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने पेट्रोल पंप में ईंधन लेने आते हैं तो वैसे लोगों को किसी भी स्थिति में ईंधन न दिया जाय। इसके अलावा सभी बैंक प्रबंधक व अन्य प्रतिष्ठानों के संचालक भी यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का समूचित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में सामानों के क्रय हेतु मास्क पहनकर हीं बाहर निकलने कि प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि बिना मास्क पहने वे बाजार से अपने रोजमर्रा के जरूरतों के सामान का क्रय नहीं कर सकते हैं तो वे बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलेंगे एवं इससे लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रह पायेंगे। इसके अलावे सभी दुकानदार एवं प्रतिष्ठान संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों या संस्थानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगें एवं नियमित अंतराल पर अपने प्रतिष्ठानों या संस्थानों व दुकानों को सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ इतना हीं नहीं सभी दुकानदार व प्रतिष्ठान संचालक अपने यहां काम करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने प्रतिष्ठानों या संस्थानों में हैण्डवाश अथवा साबुन और सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही सभी दुुकानदार, पेट्रोल पंप एवं प्रतिष्ठान संचालक अपने प्रतिष्ठानों या संस्थानों के बाहर इस आश्रय से संबंधित सूचना पट्ट भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

*■ सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन करने के साथ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने हेतु आहार लें क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी-*
उपायुक्त श्री मुकेश कुमार ने सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों से अपील किया कि कोरोना वायरस के संकट काल में आप सभी की अहम भूमिका है अतः आप सभी कोरोना वायरस के बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें। अजनबियों से दूरी बनाकर बात करें तथा अपने अधीन कार्य कर रहे लोगों का विशेष ध्यान रखें।संक्रमण से बचाव हेतु आपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए संतुलित आहार लें विटामिन सी का सेवन अनिवार्य रूप से करें। कार्यालय में आम लोगों से मिलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें समूह में आए लोगों से दूरी बना कर रहे। अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों का विशेष ध्यान रखें उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क अनिवार्य रूप से पहने। ऑफिस में कार्य करने के दौरान हैंडगल्पस का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, समय-समय पर साबुन से हाथों को धोते रहें।

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