असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के क्रम में ई असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार और Asha प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी सामाजिक । योजनाओं में जुड़ने के लिए आवश्यक पंजीकरण अभियान
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) में पंजीकरण के अवसर साथियों, देश का लगभग 85% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ का लाभ नही मिल पा रहा है । असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कुछ समूहों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कुछ कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, फिर भी अनेक वर्ग किसी भी प्रकार के लाभ से आज भी वंचित हैं. असंगठित क्षेत्र कामगारों के सभी समूहों को विशेष कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2008 में ही असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया था. उसी क्रम हाल में ही भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का व्यापक उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी कामगारों, सन्निर्माण कामगारों, पेटफॉर्म कामगारों, खेतिहर कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनेगा. जिसका उद्देश्य सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत आंकडा एकत्र करना है, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, पेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, विभिन्न सेवा क्षेत्र के कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जा रहा है . इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से कामगारों की किसी भी श्रेणी को जोड़ने के लिए आंकड़े की उपलब्धता रहेगी. पंजीकरण के बाद, कामगार को पी.बी.एस.बी.वाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के पास एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध रहेगा.
फिलहाल 156 श्रेणी के कामगारों का आनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है जिसमे कृषि, वस्त्र, आटोमोबाइल, भवन निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य, घरेलू कार्य, शिक्षा, खाद्य, हस्तशिल्प, खनन, चर्म उद्योग, सुरक्षा, पर्यटन, सेवा क्षेत्र आदि के कामगार साथी शामिल किये जायेंगे. जिसकी सूची इस पर्चे में आगे दी हुयी है.
असंगठित कामगार वह हैं जिनकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो जो एक गृह आधारित-कामगार, स्व-नियोजित कामगार या मजदूरी पाने वाले कामगार हैं, जिसमें संगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार भी शामिल हैं जो ई.एस.आई.सी. या ई.पी.एफ.ओ. के सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है,असंगठित कामगार कहलाते हैं। पंजीकरण के लिए अनिवार्य प्रपत्रः आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या ___ नोटः यदि किसी भी श्रमिक साथी के पास उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र के बाओमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, कुशलता प्रमाणपत्र जैसे प्रपत्र यदि उपलब्ध हों तो पोर्टल पर अपलोड किये जा सकते हैं लेकिन यह अनिवार्य नही है. असंगठित कामगार के रूप में ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं तथापि उन्हें आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ___ पंजीकरण संख्या 12 अंकों की एक संख्या है जिसे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित कामगार को विशिष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा। यह एक स्थायी नंबर होगा अर्थात् एक बार प्रदान किए जाने के बाद यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा और जीवन भर के लिए मान्य होगा. ईश्रम कार्ड के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है।
असंगठित कामगार साथी ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) पर जाकर या निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। ई-श्रम पंजीकरण और शिकायतों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक राष्ट्रीय हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, हेल्पडेस्क का टोल-फ्री नंबर 14434 है।