
बोकारो : राष्ट्रीय खाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र बोकारो जिले के 93776 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान् उपलब्ध कराया जाना है। इसी योजना के कार्यान्वयन हेतु में आज दिनांक 12 नवंबर, 2020 को उपायुक्त श्री राजेश सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ आगामी दिनांक 15 नवंबर, 2020 से दिया जाना था लेकिन बोकारो जिले में 35-बेरमो विधानसभा उपचुनाव, 2020 के चलते इसमे आंशिक संसोधन किया गया है। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी फुसरो नगर परिषद, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशन कार्ड का जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच औसतन समरूपता करने का निदेश दिया।
अन्नपूर्णा योजना के तहत योग्य लाभुकों का चयन एवं खाद्यान्न की वितरण की सूची तीन दिनों के अंदर देने का निदेश-*
उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत योग्य लाभुकों का चयन की सूची सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों व अंचल अधिकारियों को तीन दिनों के अंदर सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को वितरित किए गए खाद्यान्न में वितरण की डाटा को आहार पोर्टल के डाटा को समेकित कर NIC अन्न वितरण पोर्टल पर अपलोड ससमय करने का निदेश दिया।
ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर, 2020 के पूर्व प्राप्त करेंगे-*
उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अपर नगर आयुक्त, चास/ कार्यपालक पदाधिकारी फुसरो नगर परिषद का दायित्व होगा कि निर्धारित किए गए प्रखंडवार एवं क्षेत्रवार संख्या के अनुरूप अपने-अपने पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तरीय लक्ष्य निर्धारित कर राशन कार्ड तैयार करने के निर्मित इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर, 2020 के पूर्व प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया होगी तथा इसी के अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। परिवार में 18 या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यकता महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किंतु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित या विधवा जाने की स्थिति महिला सदस्य संबंधित परिवार की मुखिया होंगे।
प्रखंडवार लाभुकों की संख्या निर्धारित किया गया है :-
चास शहरी हेतु- 6430
चास ग्रामीण हेतु-11665
बीएससीटी क्षेत्र हेतु-18833
चंदनकियारी प्रखंड हेतु-10453
जरीडीह प्रखंड हेतु- 4766
कसमार प्रखंड हेतु- 4185
पेटरवार प्रखंड हेतु- 6047
नावाडीह प्रखंड हेतु- 6286
गोमिया प्रखंड हेतु-10495
फुसरो नगर परिषद क्षेत्र हेतु- 4049
बेरमो प्रखंड हेतु- 4567
चंद्रपुरा प्रखंड हेतु- 6000
आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएगा-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्व में समर्पित समस्त लंबित आवेदन पत्रों को इस योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे जिससे आवेदकों की संपूर्ण विवरण इस घोषणा के साथ-साथ आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर इत्यादि सूचनाएं अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। किसी कारण बस ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित किए जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकते हैं।
आवेदन की जांच दिनांक 01 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2020 तक किया जाएगा-
प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समावेशन अपवर्जन मानक के संदर्भ में संबंधित पंचायत सेवक, आगनबाडी सेविका, प्रधानाध्यापक शिक्षक के द्वारा आवेदन की जांच दिनांक 01 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2020 तक करते हुए दुगनी संख्या में आवेदकों की प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयारी की जाएगी जिसका प्रारूप प्रकाशन जिले की वेबसाइट तथा प्रखंड पंचायत के वार्ड सदस्य कार्यालय में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2020 तक किया जाएगा।प्रकाशित सूची पर आपत्तियां दिनांक 21 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2020 तक प्राप्त करते हुए आपत्तियों का निराकरण दिनांक 28 दिसंबर से 07 जनवरी, 2020 तक संबंधित पंचायत के मुखिया शहरी क्षेत्र के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत स्तरीय सभा के माध्यम से किया जायगा, जिसमें संबंधित पंचायत के पंचायत सेवक पंचायत में अवश्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षा संबंधित पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका एवं पंचायत कार्यकारिणी बोर्ड कार्यकारिणी के समस्त सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक की उपस्थिति दर्ज कराते हुए विद्वत कार्यवाही तैयारी की जाएगी जिस की हार्ड कॉपी पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर सॉफ्ट कॉपी जिला स्तर पर संधारित की जाएगी बैठक की कार्यवाही तैयार करने का दायित्व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पंचायत स्तरीय कर्मी पर होगा।
जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक वरीयता प्रदान की जाएगी-
उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुना संख्या में आवेदकों की अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार करने के क्रम में विभागीय संघ संलग्न परिशिष्ट 4 पर वर्णित अधिमान्यता को दृष्टिगत रखते हैं क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाए प्राथमिकता सूची तैयार करने के क्रम में किसी एक श्रेणी के लाभ व परिवारों के मुखिया की जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक वरीयता प्रदान की जाए। पंचायत स्तरीय/शहरी वार्ड सदस्य सभा का यह दायित्व होगा कि अंतिम प्राथमिकता सूची में उक्त पंचायत या वार्ड के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का नाम किसी हालत में छूटने ना पाए जिस क्रम में विशेष परिस्थिति में उपयुक्त वर्णित अधिमान्यता सूची को इस हद तक अब कर्मी किया जा सकेगा।
योजना अंतर्गत लाभुकों को हरा रंग का पृथक राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा-
आपत्तियों के निराकरण के पश्चात संबंधित पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तरीय सभा की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा 08 जनवरी से 18 जनवरी, 2020 तक प्राथमिकता सूची एवं लक्ष्य के आलोक में संबंधित योजना अंतर्गत लाभुकों को हरा रंग का पृथक राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा तथा शेष लाभुकों का प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी यह राशन कार्ड विभागीय पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकता है।
अधिनियम के तहत नए लाभुकों को आच्छादित करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत किया जा सकता है-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जिलाबार अच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों का एडिशनल एवं एक डिटेल प्रक्रिया है जिसके कारण जिलाबार रिक्तियां घटती बढ़ती रहती है। जिलावासियों के आलोक में ही अधिनियम के तहत नए लाभुकों को आच्छादित करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत किया जा सकता है।
08 जनवरी से 18 जनवरी, 2020 तक जिला स्तरीय प्राथमिकता सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी –
प्रखंड के झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चयनित समस्त लाभुकों की पंचायत वार शहरी बाढ़ स्तरीय प्राथमिकता सूची को सम्मिलित करते हुए परिशिष्ट 4 के आधार पर जन्म तिथि की अधिमान्यता के अनुरूप दिनांक 08 जनवरी से 18 जनवरी, 2020 तक जिला स्तरीय प्राथमिकता सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिला स्तरीय प्राथमिकता सूची में ही राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्पन्न व्यक्तियों के आलोक में नए लाभुकों को अच्छादित किया जाएगा। इसी क्रम में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभ को का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थानांतरण होने की स्थिति में इतनी ही संख्या में उक्त पंचायत की प्रतीक्षा सूची से नए लाभुकों का समावेशन इस योजना में किया जाएगा।
प्रथम सोमवार को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्गत राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ने एवं हटाने की कार्रवाई की-
प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्गत राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ने एवं हटाने की कार्रवाई की जाएगी तत्पश्चात उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में माह के द्वितीय सोमवार को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थानांतरण किया जाएगा। स्थानांतरण के पश्चात झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत उत्पन्न रिक्तियों के विरोध में तृतीय सोमवार को पूर्व से तैयार सूची प्रतीक्षा सूची से उतनी ही संख्या में लाभुकों को आच्छादित किया जाएगा इस प्रकार यह प्रक्रिया हर्मा सतत रूप से जारी रहेगा।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त श्री जयकिशोर प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सादात अनवर सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।